Police Regulation

पुलिस रेगुलेशन क्या है इसकी संक्षिप्त जानकारी
( Police Regulation 01 – 554) तक
इस लेख के संबंध में:
यह सामग्री मुख्य रूप से स्वयं के अध्ययन, जानकारी को सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ के लिए लिखी गई है। यदि इससे किसी अन्य व्यक्ति को भी उपयोगी जानकारी मिलती है, तो यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात होगी।
Police Regulations पुलिस विभाग के कामकाज को सही तरीके से संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों का एक समूह है। इन नियमों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों, अधिकारों और कार्यप्रणाली को निर्धारित किया जाता है। यदि आप Police Regulations Para के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत उपयोगी है।

उ0प्र0 पुलिस विभाग द्वारा बनाई गयी वो नियमावली जो पुलिस कर्मियो के अधिकार व अनुशासन, कर्तव्य एवंम आचरण को नियन्त्रित करती है पुलिस रेगुलेशन यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस कर्मी इस प्रकृया के तहत कार्य करेगा ।

सरल शब्दों में, Police Regulations वह ढांचा है जिसके आधार पर पुलिस अपना काम करती है ।

पुलिस रेगुलेशन मे कुल 04 भाग 37 अध्याय 554 पैरा एवं 5 परिशिष्टिया है पुलिस रेगुलेशन पैरावार विवरण निम्नवत है –

                                         भाग 01                         
अध्याय 01

पैरा-1.

(1)DGP पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता है ।

(2)DG व IG का उल्लेख

(3) DGP पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध मे सपरिषद राज्यपाल का सलाहकार होता है ।

पैरा-2
.DIG अपने परिक्षेत्र के पुलिस बल की दक्षता का उत्तरदायी होता है अपने अधीनस्त SP के कार्यो का निरीक्षण वर्ष मे एक बार करता है ।

पैरा-3.
DIG अपने परिक्षेत्र मे अपराध के पर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी होता है
पैरा-4.
DIG रेलवे का उल्लेख
पैरा-5.कमिश्नर / आयुक्त का उल्लेख

पैरा-6.
जिलाधिकारी जिले के अपराधिक प्रशासन का प्रधान अधिकारी होता है
SHO/SO के स्थानान्तरण पर पैरा 524 के अनुसार पुलिस अधीक्षक जिले के जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेगे।

पैरा-7.
SP के माध्यम से DM पाक्षिक एवं मासिक आख्या प्राप्त करेगे

-SR केशो की सूचना पैरा 101 व 101ए के तहत तत्काल दी जाएगी

पैरा-7A.
जब किसी प्राधिकार का दुरउपयोग, भ्रष्टाचार ,बेइमानी की सूचना DM के संज्ञान मे आती है तो DM जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जांच करायेगे।

पैरा-7B.
जिले मे अराजकता की स्थिति मे पुलिस अधीक्षक को जिलाधिकारी के निर्देशन मे कार्य करना चाहिए।

पैरा-8.
जिलाधिकारी को पुलिस अधीक्षक के कार्य मे अनावश्यक हस्तक्षेप नही करना चाहिए

पैरा-9.
जिलाधिकारी वर्ष मे एक बार सभी थानो का निरीक्षक करेगे तथा उपजिलाधिकारी वर्ष मे दो वार सभी थानो का निरीक्षण करेगे

पैरा-10.
जिलाधिकारी के आदेशानुसार अपराध को अपराध रजिस्टर से निकाला जा सकता है रेलवे के अपराध मे डीआईजी रेलवे से अनुमति लेना आवश्यक है

पैरा-11.
जिलाधिकारी पुलिस एक्ट की धारा 30 के अनुसार जुलूसों की अनुज्ञप्ति देने तथा विनियमन करने का उत्तरदायी है

पैरा-12.
पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल का प्रधान अधिकारी होता है तथा जिले के पुलिस बल की दक्षता का उत्तरदायी होता है

पैरा-13.
पुलिस अधीक्षक शासकीय कार्य को अपने कार्यालय एंव गोपनीय कार्यो को अपने आवास पर करेगे

पैरा-13ए .
पुलिस अधीक्षक वर्ष मे एक बार थानो का तथा पुलिस लाईन का निरीक्षण करेगे जो DIG के निरीक्षण से पूर्व किया जाएगा

पैरा-14. गोपनीय ज्ञापन

पैरा-15.
हिन्दी आदेश पुस्तिका लिखने का उत्तरदायित्व प्रतिसार निरीक्षक का है तथा उस पर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर होगे – HOB पूर्ण होने के 45 वर्ष तक उसे सुरक्षित रखा जाएगा

पैरा-16.
संगीन अपराधो का अंकन मुख्यालय के अपराध रजिस्टर मे होगा ।थाने पर ऱखे जाने वाले अपराध रजिस्टर का पुलिस फार्म नं0 180 है।

पैरा-17.

सहायक पुलिस अधीक्षक / उपाधिक्षक के कर्तव्य का उल्लेख

पैरा-18.

पुलिस लाईन का भारसाधक अधिकारी प्रतिसार निरीक्षक होता है

-डियूटी रजिस्टर का फार्म नं0 97 है

पैरा-19.

प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन मे स्टोर गोला बारूद साज सज्जा को सुरक्षित रखने तथा उनके रजिस्ट्रो की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होता है

पैरा-20.

रिक्रूट प्रशिक्षण, परेड ,उपलब्ध पुलिस बल के विवरण का उल्लेख

पैरा-21.

प्रतिसार निरीक्षक द्वारा साज सज्जा का निरीक्षण ,राजपत्रित अधिकारी की अनुपस्थिति मे वार्षिक चांदमारी करायेगे ।

पैरा-22.

पुलिस लाईन से लगी गार्दो की चेकिंग

-प्रतिसार निरीक्षक फांसी गार्द का गार्द कमाण्डर होता है ।

पैरा-23.

प्रतिसार निरीक्षक रैतिक अवसरो पर सलामी आदि हेतु गार्द उपलब्ध करायेगे

पैरा-24

RSI के अधिकार एव कर्तव्य का उल्लेख

पैरा-39.

अभियोजन शाखा

न्यायालय मे संलग्न पुलिस कर्मचारी SPO के नियनत्रण मे रहेगे

अभियोजन शाखा गृह विभाग के अधीन होता है

जिले मे SPO जिलाधिकारी के अधीनस्त रहते है

पैरवी रजिस्टर का फार्म नं0 175 है

पैरवी रजिस्टर रखने की अवधि 01 वर्ष है

पैरा-43.

थानाध्यक्ष थाने की पुलिस बल की दक्षता और थाने के रजिस्ट्रो /अभिलेखो की शुद्धता के लिए उत्तरदायी है

पैरा-44. थानाध्यक्ष क्षेत्र की पूरी जानकारी एवं सम्मानित व्यक्तियो से परिचित होगा

पैरा-45.थानाध्यक्ष निर्धारित प्रारूप मे एक गोपनीय डायरी रखेगा गोपनीय डायरी एक गोपनीय अभिलेख की डायरी है जो स्थानान्तरण पर जाते समय शील सर्व मोहर कर उस थाने पर आने वाले थानाध्यक्ष को देगा 

पैरा-46. थानाध्यक्ष पैरा 546 द्वारा निर्धारित सीमा तक अधीनस्तो को परेड करायेगा

पैरा-47. थानाध्यक्ष अपने अधीस्त को डियूटी जाने एव थाना छोडने का आदेश देगा

पैरा-48. थानाध्यक्ष प्रतिदिन डाक स्वय खोलेगा ,प्रतिदिन मालखाने का निरीक्षण करेगा,अवशेष धन का सत्यापन करेगा ।

पैरा-49. पुलिस थाने के भार साधक पद की परिभाषा 2ण CrPC मे दी गयी है

पैरा-50.थानाध्यक्ष स्थानान्तरण पर जाते समय पुलिस फार्म नं0 299 मे कार्यभार का औपचारिक प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजेगा

पैरा-51.थाने का द्वितीयक अधिकारी उ0नि0 होता है उसका कर्तव्य का उल्लेख

पैरा-52. थाने पर एक मात्र थानाध्यक्ष के होने पर अन्य कोई द्वितीयक अधिकारी नही होगा

पैरा-55. थाने के हे0मो0(प्रधान लेखक) का कर्तव्य

पैरा-56.थाने पर नियुक्त पढे लिखे आरक्षी प्रधान लेखक की सहायता करेगे

पैरा-57. प्रधान लेखक यदि SO चार्ज पर हो तो अन्वेषण हेतु थाना छोडते समय थाने पर उपस्थित वरिष्ठ आरक्षी को प्रभार सौपेगा ।

पैरा-58-59. चौकी के भार साधक प्रधान आरक्षी के कर्तव्य

पैरा-61. आरक्षी ना0पु0 का कर्तव्य अपराध रोकना है सुराग रसी पतारसी के अलावा कर्तव्य पालन पर हमेशा वर्दी पहनेगा

पैरा-62. थाने पर दिन व रात्रि मे एक सन्तरी रहेगा । हवालात मे एक बन्दी होने या 500 से अधिक धन होने पर पहरा परिवर्तन HC व SI करायेगा

पैरा-63. वीट का0 का उल्लेख

पैरा-64. का0 डियूटी के शिवाय बिना प्लेट फार्म टिकट के रेलवे प्लेटफार्म पर नही जाएगा

पैरा-65. सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य

पैरा-66. SIAP प्रमुख गार्दो का गार्द कमाण्डर होता है

पैरा-67. HCAP सशस्त्र पुलिस के गार्दो व मार्ग रक्षको को कमाण्ड करता है

पैरा-68. किसी बल्बे व दंगे के निवारण हेतु मजिस्ट्रेट अपना आदेश कमाण्ड करने वाले पुलिस अधिकारी के माध्यम से देगा

पैरा-69 सशस्त्र पुलिस के गार्द को जुलूस के मार्ग रक्षण मे नही लगाया जाएगा

पैरा-70. विधिविरूद्ध जमाव के विरूद्ध बल प्रयोग का उल्लेख

पैरा-71. जिले मे स्वीकृति से अधिक सशस्त्र बल की मांग IG से 06 सप्ताह पूर्व की जाएगी

पैरा-72.पुलिस अधीक्षक राज्यपाल को साइकिल अर्दली के रूपमे सशस्त्र पुलिस के 06 आरक्षी देगे

पैरा-73.प्रतेक जिले मे सशस्त्र पुलिस रिजर्व बनायी रखी जाएगी

पैरा-74. सशस्त्र रिजर्व निर्धारित अनुपात मे दो दो माह के लिए रखी जाएगी तथा प्रतेक दूसरे माह मे रिजर्व बल को बदल दिया जाएगा

पैरा-75. पुलिस अधीक्षक अवकाश पर रहने वाले आरक्षियो को रिजर्व के लिए नामित कर सकता है 11/85 होगा

पैरा-76. विशेष कार्य हेतु सशस्त्र रिजर्व को दूसरे जिले मे लगाया जा सकता है

पैरा-77. रिजर्व के सदस्यो को साधारण दिनचर्या के कार्य मे नही लगाना चाहिए

पैरा-78. सशस्त्र ट्रेनिग रिजर्व को प्रशिक्षण के हर काल मे व्यायाम आदि सभी पाठ्यक्रमो से होकर गुजरना चाहिए

                              अध्याय 08 घुडसवार पुलिस

पैरा-79. सडको पर गस्त वन्दियो और कोषो की रक्षा अपराधियो का पीछा करना यातायात नियन्त्रण उत्सवो पर मार्ग रक्षण आदि घुडसवार पुलिस के कर्तव्य है

पैरा-80. कुछ मुख्यालयो पर सवार पुलिस के दो दल बना दिये जाते है तथा प्रतेक दल के साथ एक तुरही बजाने वाला रहेगा

पैरा-81. मुख्यालय पर घोडे का प्रभारी हे0का0 व दिवसाधिकारी उ0नि0 होगा

पैरा-82. मुख्यालय पर RI घुडसवार पुलिस डियूटी पर वाहर जाने वाले सभी आरक्षियो की कर्तव्य सूची पुलिस फार्म नं0 95 मे रखेगा

पैरा-83. घोडो और अस्तबल को सुरक्षित, साफ रखने का दायित्व जिले के RI तथा SP का होगा

पैरा-84. सवार पुलिस के आरक्षियो का प्रशिक्षण

पैरा-85. पुलिस के सदस्यो की स्काउटिंग प्रशिक्षण

पैरा-86. पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र के आदेश से सवार पुलिस के चुने हुए का0 को प्रशिक्षण हेतु पीटीसी मुरादाबाद भेजा जाएगा

पैरा-87. दल के घोडो को ट्रक एव घुडसाल मे प्रवेश करने का प्रशिक्षण

पैरा-88 पुलिस महानिरीक्षक के आज्ञा से सवार पुलिस के आरक्षी घोडो को उपचार हेतु अनुदेश लेने के लिए लखनऊ स्थित स्कूल जाएगे

                            अध्याय 09 ग्राम पुलिस

पैरा-89. ग्राम चौकीदार का कर्तव्य गांव की देखभाल व अपराधियो का पता लगाना है

पैरा-90.ग्राम चौकीदार खेती कर सकता है

पैरा-91. जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट हेतु चौकीदार माह मे दो बार नियत तिथि को थाने पर हाजिर होगा

पैरा-92. चौकीदार के पास लकडी का बना हुआ अपराध अभिलेख तखती होगा

पैरा-93. आरक्षी की अपेक्षा करने पर चौकीदार ग्राम रक्षण मे सहायता करेगा

पैरा-94. भ्रमण पर रहने वाले अधिकारियो के शिविरो की रक्षा चौकीदार करेगा

पैरा-95. चौकीदार को संगीन अपराध की लिखित रिपोर्ट करने और चौरी गयी सम्पत्ति की सूची बनाने के लिए छपा हुआ क्रमांक 44 का प्रारूप दिया जाएगा ।

-ग्रामचौकीदार का अपराध अभिलेख का क्रमांक 308 है

पैरा-96 (1) ग्राम चौकीदार की नियुक्ति जिलाधिकारी करते है

            (2)चौकीदार को सचरित्रता के लिए दिया गया पारितोषण व भत्ता अनुशासनात्मक उपाय के रूप मे वापस लिया जा सकता है पैरा 476 ।

भाग -02 अध्याय 10

पैरा- 97. हस्तक्षेपीय अपराध की सूचना (FIR)-154 CrPC

पैरा 98. FIR व जी0डी0 साफ सुथरी अंकित की जाएगी

पैरा 99. FIR लिखने के तुरन्त बाद उसका सार जी0डी0 मे लिखा जाएगा तथा 24 घण्टे के अन्दर अन्य सभी सम्बन्धित रजिस्टर मे इन्द्राज किया जाएगा

पैरा-100. थानाध्यक्ष थाने से बाहर हो तब भी संगीन अपराध की सूचना अगर कोई देता है तो उससे प्राप्त करेगा

पैरा-101. संगीन अपराधो की स्पेशल आख्या (SR) SP,DM,CO,SDM, आदि को भेजी जाएगी

पैरा -101ए. SP,DM जिस अपराध का SR चाहे भेजी जाएगी

पैरा- 102. अहस्तक्षेपीय अपराध की सूचना (NCR)-155 CrPC

पैरा -103. CrPC की धारा 154 व 155 के अधीन FIRव NCR की रिपोर्ट सही सही लिखने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए थानाध्यक्ष उत्तरदायी है

पैरा -104. अनवेषण (विवेचना) का उल्लेख । इसके अन्तर्गत आने वाले अपराधो की विवेचना पुलिस अधीक्षक के आदेश के बिना नही की जाएगी 

पैरा-105. थानाध्यक्ष जब किसी संज्ञेय अपराध की विवेचना न करने का निर्णय करे तो उसे FIR की मूल और तीसरी प्रति पर अन्वेषण न करने के कारणो का उल्लेख करना चाहिए

पैरा-106. धारा 157 (1) क CrPC में वर्णित मामलो के सिवाय अन्य मामलो का अन्वेषण सामान्यतः घटना स्थल पर प्रारम्भ और समाप्त किया जाएगा

पैरा-107. अन्वेषण अधिकारी के कर्तव्य का उल्लेख

पैरा-108. विवेचना अधिकारी विवेचना से सम्बन्धित सभी मामले (कार्यवाही ) सी0डी0 (केश डायरी) मे लिखेगा – CrPC की धारा 172 के अनुसार

पैरा-109. विवेचना अधिकारी विवेचना के दौरान अभियुक्तो गवाहो के बयान सी0डी0 मे अंकित करेगा – CrPC की धारा 161 मे केवल साक्षियो के बयान अंकित किये जाएगे

पैरा-110. विवेचनाधिकारी CrPC की धारा 41 के अनुसार संदिग्ध व्यक्तियो की गिरफ्तारी कर सकेगा

पैरा-111. विवेचनाधिकारी गिरफ्तारी किये जाने वाले व्यक्ति की जामा तलाशी

धारा 100 CrPC के अनुसार लेगा -धारा100(3) CrPC मे उस स्थान की तलाशी लेगा

पैरा-112. विवेचनाधिकारी विवेचना के दौरान किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से तंग नही करेगा

विवेचनाधिकारी नियमानुसार सफीना भेजकर साक्षी को बयान हेतु बुला सकता है धारा 160 CrPC

पैरा -113.विवेचनाधिकरी सरकारी या रेलवे कर्मचारी को सम्बन्ध साक्षी या अभियुक्त के रूप मे होने पर उसके कर्तव्य पालन मे अनावश्यक हस्तक्षेप नही करेगा

पैरा-114. विवेचनाधिकारी घटना स्थल का नक्शा तैयार करके नक्शानजरी पर हस्ताक्षर करेगा

पैरा-115. विवेचनाधिकारी विवेचना के दौरान किसी व्यक्ति का मृत्युकालिक बयान दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के समक्ष ले सकता है

पैरा-116. विवेचनाधिकारी संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त हेतु सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष शिनाख्त परेड करायेगा (मजिस्ट्रेट उपलब्ध न होने पर प्रतिष्ठित व्यक्तियो या पुलिस अधिकारी के समक्ष कराई जा सकती है )

पैरा-117. बस्तुओ की शिनाख्त

पैरा-118. विवेचनाधिकारी विवेचना के दौरान किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा नही करेगा -पागल आदि व्यक्ति के सम्बन् मे सी0डी0मे अंकित करेगा

पैरा-119. अभियुक्त की संस्वीकृति (कलम वंद बयान) मजिस्ट्रेट द्वारा विस्तार से अभिलिखित किया जाएगा धारा 164 CrPC

पैरा-120. विवेचनाधिकारी पुलिस अभिरक्षा मे संस्वीकृति करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को तत्काल प्रथम व द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा

पैरा-121. पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमाण्ड SP या CO के माध्यम से लेना चाहिए – धारा 167 CrPC रिमाण्ड सीट का फार्म नं0 202 है

पैरा-222. (1) विवेचना शीघ्र पूर्ण कर CrPC की धारा 161 से 173 तक की कार्यवाही पूर्ण कर पुलिस प्रपत्र सं0 339 मे चार्जसीट पुलिस अधिक्षक को देगा

(2) -(FR) अन्तिम रिपोर्ट शीघ्रता से पुलिस अधीक्षक को अवश्य भेजना चाहिए -अन्तिम रिपोर्ट का पुलिस प्रपत्र सं0 340 है

(3) -विवेचना के परिणाम की रिपोर्ट परिवादी के पास पुलिस फार्म नं0 47 मे भेजी जानी चाहिए

अन्तिम रिपोर्ट जिल्द थाने पर रखने की अवधि -01 वर्ष

आरोप पत्र जिल्द को सुरक्षित रखने की अवध -02 वर्ष

पैरा-123. किसी अभियुक्त के पूर्व दोष सिद्ध का विवरण सी0एस0 के कालम नं0 07 मे करना चाहिए

पैरा-124. मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन विवेचना

पैरा-125. ब्रिटिश सैनिको द्वारा किसी भारतीय की मृत्यु या घोर उपहति करने पर उसकी विवेचना पुलिस अधिक्षक स्वंय करेगे

पैरा-126. विवेचनाधिकारी विवेचना अपने कर्तव्य पालन के अधीन करेगा

-पुलिस अधीक्षक को अपने अधीनस्त अधिकारी /कर्मचारीगण की समीक्षा सांखकीय आधार पर न करके उसके कार्यो के आधार पर करना चाहिए

पैरा-127. विवेचनाधिकारी के लिखित आदेश पर डाक विभाग अपना अभिलेख प्रस्तुत करेगा

पैरा-128. मालगाडी मे व्यापक चोरी के मामले मे पुलिस अधीक्षक जीआरपी सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचित करेगा तथा दोनो मिलकर सम्भावित रोकथाम के उपाय करेगे

पैरा-129. किसी अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना चौकीदार थाने को देगा । CrPC की धारा 40

पैरा -131.पंचायतनाम SO और SP द्वारा नामित HCCP भर सकेगा CrPC की धारा -.174

-पंचायतनाम का पुलिस फार्म नं0 211 है रखने की अवधि 01 वर्ष

पैरा-132. पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा शरीर को छूने या हटाने से पूर्व करना चाहिए

पैरा-134.मृत्यु संज्ञेय अपराध के कारण होना प्रतीत हो रहा है तो पी0एम0 हेतु भेजा जाएगा

पैरा-135. अज्ञात शवो का फिन्गर प्रिन्ट (सर्च सिलिप मे) लेकर फिन्गर प्रिन्ट ब्यूरो के पास जांच हेतु भेजी जाएगी

-निशांनी अंगूठा का फार्म नं0 146 है

पैरा-135ए. अज्ञात शव की पहचान न होने पर पी0एम0 के बाद एनाटामी मे दिया जा सकता है

पैरा -136. विवेचनाधिकारी विष देने ,गला घोटने , फांसी लगाने, तालाब मे डूबने के मामले मे चिकित्साधिकारी की सहायता करेगा

पैरा-137. पी0एम0 हेतु शव को जिला मुख्यालय भेजा जाएगा

पैरा-138. जीआरपी द्वारा मुख्यालय पर भेजे गये शव का पी0एम0 कराना या न कराना पुलिस अधीक्षक के विवेक पर निर्भर करेगा

पैरा-139. पी0एम0 हेतु शव को ले जाने वाले का0 और चौकीदार का नाम पुलिस प्रपत्र सं0 43 व 33 मे प्रविष्ट कर भेजा जाएगा

पैरा-140. पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की डाक्टरी हेतु चिकित्साधिकारी के पास भेजा जाएगा

पैरा-141. SPO किसी बस्तु के परीक्षण के लिए सीधा पत्र व्यवहार चिकित्साधिकारी से कर सकता है

पैरा -142. अपराध से सम्बद्ध किसी वस्तु को विवेचनाधिकारी लोक अभियोजक (SPO) के पास भेजेगा 

पैरा-143.गम्भीर चोट से घायल व्यक्ति को डाक्टरी हेतु जिला मुख्यालय पर ले जाने पर पुलिस प्रपत्र सं0 34 तथा मुख्यालय से अनेत्र ले जाने पर पुलिस प्रपत्र सं0 34ए तैयार किया जाएगा

पैरा-144. चिकित्साधिकारी तीन प्रतियो मे चोट की तथा मृत्यु उपरान्त परीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा

पैरा -145. शवो को ले जाने के लिए एक खोल तथा घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए एक स्टेचर प्रतेक थाने पर होगा

पैरा -146. किसी व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षण के लिए उसकी इच्छा के विरूद्ध पुलिस द्वारा नही भेजा जाएगा

                                               अध्याय 13

पैरा-147. पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति । धारा 41 CrPC

पैरा-147ए. संसद सदस्यो या विधान मण्डल के सदस्यो की गिरफ्तारी की शक्ति

पैरा -148. पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु उसका पीछा भारत के किसी भी क्षेत्र मे कर सकता है । धारा 148 CrPC

पैरा-149. रेलवे कर्मचारी अभियुक्त के रूप मे होने पर उसे कार्यमुक्त ( डियुटी समाप्त होने के बाद) होने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा

पैरा -150. पुलिस एक्ट की धारा 34 मे पुलिस अधिकारी को प्रदत्त शक्तिया ऐसे मामलो मे प्रयोग नही की जानी चाहिए जिसमे उसका नाम पता ज्ञात हो ।

पैरा -151. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी । धारा 43 CrPC

पैरा -152. वारन्ट के बिना गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा मे 24 घंटे से अधिक नही रखा जाएगा । उसे अविलम्ब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा । धारा 57 CrPC

पैरा -153. अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति से सर्वप्रथम विवेचनाधिकारी पूछेगा कि क्या उसे पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत है

पैरा -154. गिरफ्तार व्यक्ति की जामा तलाशी । धारा 51 CrPC

पैरा -155. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के दोस्तो ,और कानूनी सलाह देने वाले व्यक्तियो से मिलने की अनुमति देनी चाहिए ।

पैरा- 156. गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत । धारा 436,437 CrPC

पैरा- 157.गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा और खानपान के लिए थानाध्यक्ष उत्तरदायी है

पैरा -158. हवालात मे निर्धारित संख्या से अधिक बन्दी नही रखे जएगे । हवालात मे प्रतेक बन्दी के लिए 36 वर्ग फिट 24 घनफिट जगह होगी ।

पैरा -159. स्वस्थ तथा अस्वस्थ कैदियो के लिए भोजन एंव यातायात की व्यावस्था ।

पैरा 160. बन्दियो को न्यायालय मे पेश करने हेतु (मजिस्ट्रेट के समक्ष) निर्देश ।

पैरा-161. पागल कैदी को अन्य कैदियो के साथ हवालात मे नही रखा जाएगा इसके लिए थानाध्यक्ष उत्तरदायी होगे।

पैरा -162.भटकी हुई अवयस्क लडकियो को पुलिस अभिरक्षा मे नही रखा जएगा ।

पैरा -163. गम्भीर रूप से बीमार व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर और यदि उसे अभिरक्षा मे रखना आवश्यक हो तो उसकी समुचित व्यावस्था गिरफ्तार करने वाला करेगा

पैरा -164. जेल से छोडे गये किसी दोष सिद्ध किशोर का उसके घर तक मार्ग रक्षा पुलिस द्वारा नही की जएगी

पैरा-165. (1) पुलिस एक्ट की धारा 25 व CrPC की धारा 83,84,85,422,457 के तहत कुर्क या कब्जे मे ली गयी सम्पत्ति की सूची जी0डी0 मे बनाई जाएगी ।

(2) कुर्क या कब्जे मे ली गयी सम्पत्ति पशुधन के अतरिक्त बडी सम्पत्ति की सूची बनाकर मजिस्ट्रेट के आदेश आने तक किसी सम्मानित व्यक्ति की सुपुर्दगी मे दी जा सकेगी ।

(3)थानाध्यक्ष पशुओ को कांजी हाउस मे देने के बजाय चरवाहा नियुक्त कर सकता है।

(7) मालखाना लेखक की सेवा 15 वर्ष पूर्ण होने पर नियुक्त करना चाहिए

पैरा -166 . 100 रूपये से अधिक नकदी के शिवाय और सामान्य मूल्य की सम्पत्ति SPO के अधीन मालखाना मोर्हर्रिर के कब्जे मे रहेगी ।

पैरा -167. मालखाना मोहर्रिर दिन मे आपेक्षित सम्पत्ति न्यायालय मे संलग्न पुलिस को सौपेगा और उसे वापस प्राप्त करेगा

पैरा -168. SPO सम्पत्ति के निपटारे मे सम्बन्धित न्यायालय के आदेश का पालन करेगा

पैरा -168क. पुलिस द्वारा बरामद अग्नेयास्त्र को न्यायालय के निर्णय के बाद नष्ट करने हेतु समित मे जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट तथा एक सम्मानित व्यक्ति तथा SPO द्वारा नामित एक पुलिस अधिकारी होगा

पैरा -169. 06 माह से अधिक समय से मालखाने मे रखी वेदावी सम्पत्ति के निपटारे हेतु SPO मजिस्ट्रेट के संज्ञान मे लाएगा ।

पैरा -170. मालखाने का SPO द्वारा मासिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा त्रिमासिक निरीक्षण किया जाएगा

पैरा-171. किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से संलग्न पुलिस अधिकारी जो जिला मुख्यालय से अनेत्र हो गोला बारूद एंव अग्नेयास्त्र के रजिस्टर को बनाये रखेगा और उसे CO अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा चेक किया जएगा

पैरा -172. मृत व्यक्ति की सम्पत्ति SPO के अधीन रहेगी

पैरा-173. थानाध्यक्ष थाने पर जमा कराये गये शस्त्रो को सुरक्षित रखने हेतु उत्तरदायी होगे और 15 दिन के अन्दर वापसी का आदेश न मिलने पर उसे जिला मुख्यालय हेतु अग्रसारित करेगे

-रजि0 मालमुकदमाती थाने पर रखने की अवधि- स्थाई है

पैरा-174.माल लादावा का निस्तारण सम्बन्धित न्यायालय के आदेश से होता है

-डकैती या गिरोह द्वारा लूट की घटना होने पर SP व SO की कार्यवाही

पैरा -175. व्यावसायिक विषदान के मामले घटित होने पर SP व SO की कार्यवाही

पैरा-176. 14 वर्ष के वालक व 16 वर्ष से कम आयु की वालिका के गायब होने की सूचना पर थानाध्यक्ष की कार्यवाही

पैरा -177. पशुओ को विष देने का पता लगाने से सम्बन्धित कार्यवाही

पैरा -178.विष द्वारा मारे गये पशुओ का रासायनिक परीक्षण

पैरा -179.गोवंशीय पशुओ की चोरी

पैरा-180.पशुचोरी के प्रतेक मामले मे अन्वेषण किया जाएगा

पैरा -181. पशुओ की चोरी आदि से सम्बन्धित ⁸कार्यवाही के निर्देश

पैरा -182. मण्डल निरीक्षक पशुचोरो के हिस्ट्रीसीट का निरीक्षण करेगे

पैरा-184. पडोसी थाने के महत्वपूर्ण पशु मेलो एंव बाजारो मे आरक्षी भे

ज कर पशुचोरो का पता लगाना चाहिए

-पशु बेचने की रशीद बुक का पुलिस फार्म नं0 54 है

-पशु बाजार मालिक पशु बेचने की रशीद पुलिस अधीक्षक से खरीदते है

पैरा -185. पशु बाजार मे पशु रजिस्ट्री , रजिस्ट्रो की चेकिंग हे0का0 या उससे उपर के पुलिस अधिकारी करते है

पैरा -186. निवासी एव घूमने वाली जनजातियो की रजिस्ट्रीकरण एव निगरानी

पैरा-187.संदिग्ध विदेशियो या उनके गिरोह को वाहर निकालने के लिए जिलाधिकारी से आदेश होना चाहिए

पैरा -188. यूरोपीय खाना बदौस से सम्बन्धित आदेश  

पैरा -189. किसी विदेशी को फारनर एक्ट की धारा 03 के अधीन भारत के वाहर जाने हेतु निर्देशित किया जाता है उसकी निगरानी के लिए एक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसके ऐसा न करने पर फारनर एक्ट की धारा 04 के तहत गिरफ्तार किया जएगा


पैरा -190.सडको पर गस्त लगाने के नियम

-सडक गस्त मे चौकीदार को नही लगाया जाएगा

पैरा-191. गस्ती दल सडक के किनारे वृक्षो विजुली एव टेलीफोन के तार खम्भो आदि की देखभाल करेगा



पैरा-192 .पुलिस को तार चोरी की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए तारघर एव लाइन मैन से तालमेल रखना चाहिए

पैरा-193. तारचोरी रोकने के लिए जिला पुलिस एव रेलवे पुलिस तार विभाग को सहयोग करेगे

पैरा-194. 06 फेरो की पद्धति (06 बीट सिस्टम ) का उल्लेख

पैरा -195. रात्रि गस्त के पूरक विकल्प के रूप मे कस्बो एव नगरो मे नाका बन्दी के लिए टुकडी नियुक्त की जएगी

पैरा-196. विशेष गार्दो एव अनुरक्षण (मार्ग रक्षण ) के बारे मे अनुदेश

पैरा-197. एक गस्ती दल प्रतेक रात्रि को मुख्यालय के सभी गार्दो को चेक करेगा

पैरा-198.सरकारी अन्य विभाग के अधिकारियो को गार्द देना तथा गार्द का धन लेना या न लेना IG से सलाह लेकर स्वाविवेक से SP करेगे।

पैरा-199. निजी मनोरंजन के लिए खर्चे पर गार्द दी जा सकती है

पैरा-200. जिला एव नगर पालिका बोर्ड तथा अधिसूचित क्षेत्र नियम के तौर पर मेले आदि के अवसर पर गार्द पुलिस एक्ट की धारा 13 के तहत लगाई जाएगी

पैरा-201. निजी संगठनो एव व्यक्तियो से जो किसी मेले या संगठन करते हो निजी खर्चे पर गार्द दी जाएगी

पैरा-202. रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने हेतु और उसकी वसूली हेतु गार्द

-SBI के अभिकर्ता के आवेदन पर सरकारी धन की मार्ग रक्षा हेतु गार्द

पैरा-203. पैरा 72 व 79 मे वर्णित दशाओ के शिवाय कोई अर्दली DIG के मंजूरी के बिना SP द्वारा न तो लगाया जाएगा और न ही किसी को प्रदान किया जाएगा

पैरा-204. कमिश्नर IG,व DIG के भ्रमण के दौरान उन्हे एक HC व तीन कान्स0 की गार्द उपलब्ध करायी जाएगी

पैरा-205. SDM के भ्रमण के समय व्यावस्था बनाये रखने हेतु एक कान्स0 सी0पी0 रखेगा

पैरा-206. प्राइवेट व्यक्ति को दिये गये गार्द को अग्नेयास्त्र प्रदान करने की अनुमति DIG देगे

पैरा-207 DM को आशंका हो कि क्षेत्र मे उपद्रवी भयानक स्थिति में है तो वहां पर पुलिस एक्ट की धारा 15 के अधीन अतरिक्त पुलिस तैनात की जाएगी

पैरा-208. अन्य जिलो मे डियूटी पर भेजे गये पुलिस बल को प्रमाण पत्र तथा स्थानान्तरण के सभी मामले मे LPC व प्रभार पत्र दिया जाएगा । LPC का पुलिस फार्म नं0 232 है

पैरा-209.दूसरे जिले की पुलिस मार्ग रक्षा मे भेजे गये बन्दियो और पागलो के रेल किराये और भोजन का खर्च स्थाई अग्रिम से लिया जाएगा

पैरा-213.रेलवे से भेजे जाने वाले कोषो के भार के अनुसार एक य अधिक आरक्षीयो के लिए निःशुल्क यात्र स्वारूप होगी

पैरा-214.जेल अधिकारी चिकित्सालय को भेजे गये बन्दियो और दो सिपाहियो की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगे

अध्याय 19 फरार अपराधी

पैरा 215. कोई अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो जाता है तो विवेचनाधिकारी या थानाध्यक्ष धारा 82 CrPC के तहत उदघोष्णा जारी करने तथा धारा 82 CrPC के तहत कुर्की हेतु न्यायालय से निवेदन करेगा

पैरा 216. धारा 82 CrPC के अधीन घोषणा जारी होने के बाद अभियुक्त फरार अपराधी या मफरूर कहा जाता है

पैरा217. मफरूर दो प्रकार के होते है

क-जिसका नाम पता ज्ञात हो

ख-जिसका वास्तविक नाम पता तथा पूर्व इतिहास ज्ञात नही होता

पैरा -218. थाने के मफरूर रजिस्टर मे संज्ञेय व असंज्ञेय दोनो मामले मे सभी फरार अपराधियो की प्रविष्ठी की जाएगी

थाने के मफरूर रजिस्ट्रर का पुलिस फार्म नं0 214 है

पैरा-219. जिले का मफरूर रजिस्टर SPO के पास रहता है

पैरा -220 जिले के पुलिस अधीक्षक मफरूर रजिस्टर से किसी मफरूर का नाम गिरफ्तार होने , मृत्यु होने साक्षियो की मृत्यु होने तथा क वर्ग के मामले मे 30 वर्ष तथा ख वर्ग के मामले मे 05 वर्ष का समय बीत जाने के बाद काटने का आदेश दे सकते है

पैरा 221. जिलाधिकारी किसी मफरूर का नाम जिसका इस जिले मे विचारण होना हो काटने का आदेश दे सकते है (शेषन अदालत के अलावा)

पैरा -222. अपराधी के फरार होने पर न्यायालय द्वारा उसकी अनुपस्थिति मे साक्ष्य अंकित किया जाएगा । धारा 299 CrPC की कार्यवाही हो गयी हो ।

                                                              अध्याय 20 दुराचारी

पैरा -223. ग्राम अपराध रजिस्टर का उल्लेख । इसके 05 भाग होते है

-ग्राम अपराध रजिस्टर का क्रमांक 08 है

-ग्राम अपराध रजिस्टर का पुलिस फार्म नं0 14 है

-ग्राम अपराध रिजिस्टर को थाने पर रखने की अवधि- स्थाई है

अपराध रजिस्टर का पुलिस फार्म नं0 170

अपराध रजिस्टर का क्रमांक 04

अपराध रजिस्टर को थाने पर रखने की अवधि -05 वर्ष

पैरा-224. ग्राम अपराध रजिस्टर के भाग एक मे मुख्य ,मुख्य जातिया ग्राम प्रधान प्रमुख व्यक्तियो के बारे मे जानकारी अंकित की जाती है

पैरा-225. ग्राम अपराध रजिस्टर के भाग 02 मे हस्तक्षेपीय अपराध का विवरण जो उस गांव की सीमा मे हुए हो अंकित किया जाता है

भाग 02ए मे उस गाव का निवासी व्यक्ति यदि कही किसी और थाना क्षेत्र मे अपराध करता है उसे अंकित किया जाता है

पैरा -226. ग्राम अपराध रजिस्टर के भाग 03 मे गांव के दोषसिद्ध व्यक्तियो का विवरण अंकित होता है

पैरा-227. ग्राम अपराध रजिस्टर के भाग 04 मे संगीन अपराध का अंकन (सी0ओ0के अनुमोदन के पश्चात ) व मेला आदि का विवरण जो SO द्वारा अंकित किया जाता है

पैरा 228. ग्राम अपराध रजिस्टर के भाग 05 मे हिस्ट्रीशीट होती है (sp के अनुमोदन के पश्चात)

-HS के दो प्रकार अ औऱ ब होते है

-अ प्रकार के HS मे डकैती ,सेधमारी, पशुचोरी आदि के होते है

-ब प्रकार के HSमे पेशेवर छल ,विषदेने वाले पशुओ को विषदेने वाले तस्कर तारकाटने वाले आदि आते है

-अ प्रकार की हिस्ट्रीशीट के लिए सादे कालम की हिस्ट्रीसीट व ब प्रकार के हिस्ट्रीशीट के लिए एक लाल डण्डा खीची लकीर प्रयोग मे लाई जाती है

पैरा-229. HS का वर्गीकरण अपराध की प्रकृति पर किया गया है

पैरा-230. जब अ वर्ग का HS भयानक और सुधार के अयोग्य हो जाता है तो उसे तारांकित किया जाता है

पैरा -231. अ वर्ग का HS यदि तारांकित है तो लगातार 02 वर्ष की निगरानी मे नेक चलन होने पर उसको तारांकित नही किया जाएगा तथा पुनः दो वर्ष की निगरानी मे नेक चलन रहने पर निगरानी वन्द की जाएगी

अ वर्ग के HS की निगरानी SP के आदेश से रोकी जाएगी

पैरा-232. ब वर्ग के HS की हिस्ट्रीशीट हमेशा खुली रहेगी और निगरानी मृत्यु तक होगी

पैरा-233. हिस्ट्रीशीट HS की मृत्यु पर या SP के विचार से कि उसे रखना बेकार हो तो नष्ट की जाएगी

पैरा -234. अ वर्ग के HS SP की अनुमति तथा ब वर्ग के HS डीआईजी रेन्ज की अनुमति से निगरानी रोकी जाएगी

पैरा-235. निगरानी किये जाने वाले सभी HS की पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस एंव बीट कान्स0 को होनी चाहिए

पैरा-236. HS के निगरानी के कुल 05 तरीके है

पैरा -237. HS की जांच SO तथा बीट उ0नि0 द्वारा वर्ष मे एक बार करना आवश्यक है

-अ वर्ग के HS की जांच करके उसकी गति विधिया अंकित की जाएगी

पैरा-238. ब वर्ग के HS की निगरानी के शिवाय सत्यापन की आवश्यकता नही है

पैरा -239. जब किसी HS को किसी अपराध मे 06 माह से अधिक का कारावास होता है तो उसकी हिस्ट्रीसीट मे अन्तिम पैरा के नीचे लाल स्याही से एक रेखा खीच दी जाएगी और दूसरे थाने मे स्थानान्तरित होने पर काली रेखा खीची जाएगी

पैरा-240. SPO दण्ड एव रिहाई की दैनिकी पुलिस फार्म नं0 107 मे भर कर SP को भेजेगा

-हिस्ट्रीशीट संदेह पर और दोषसिद्ध पर या दोषमुक्त पर SP की अनुमति से खोली जाएगी

पैरा- 241.जेलर को PR स्लिप दण्डित होने पर SPO भेजेगा फिर जेलर बन्दी के छूटने के एक माह पूर्व PR स्लिप को SP के पास भेजेगा

-दण्ड पाने का नक्शा (कनवेक्शन रोल) का पुलिस फार्म नं0 148 है

पैरा -242. SP का निर्णय कि HS खोलना है या नही यदि हां तो किस कोटि मे खोलनी है

पैरा 243. किशोर वन्दियो के सम्बन्ध मे पी0आर0 स्लिप

पैरा 244. 110 CrPC की कार्यवाही से पूर्व SO पुलिस प्रपत्र संख्या 05मे सी0ओ0 के माध्यम से SP को लिखेगा

पैरा-245. फ्लाईशीट मे अ वर्ग के HS का निगरानी लिखा जाएगा

पैरा-246. हिस्ट्रीशीट मे मुखविर को प्रमाणित करने वाली सूचना को लिखने वाला SO उस क्षेत्र की पुलिस को सूचित करेगा

पैरा-247. किसी HS द्वारा जिले के भीतर अपना निवास बदल लेने पर कार्यवाही

पैरा-248. रेलवे के अपराधो मे संदिग्ध व्यक्तियो की HS जिला पुलिस द्वारा रखी जाएगी

पैरा -249.प्रतेक थाने पर हिस्ट्रीशीट पर रहने वाले व्यक्तियो की दो सूचियां बनाई जाएगी एक अ वर्ग दूसरी ब वर्ग के लिए होगी

पैरा-250. दुराचारियो की सूची और HS गोपनीय अभिलेख है

पैरा 251. निगरानी के मामले मण्डल निरीक्षक के उत्तरादायित्वाधीन होगा

पैरा 252. उन व्यक्तियो की निगरानी जिनके लिए व्यक्तिगत फाइल (CID) अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा बनाई गयी है

पैरा 253. गैग रजिस्टर मे समूह बनाकर डकैती रेलवे वैगन मे चोरी मवेशियो की चोरी करने वालो का तथा गैग शीट मे समूह बनाकर सेंध लगाने वाले का पूरा विवरण अंकित किया जाता है । गिरोह रजिस्टर एंव गैग रजिस्टर का उल्लेख

-गिरोह रजिस्टर का पुलिस फार्म नं0 45 है

-गैगसीट का पुलिस फार्म नं0 I/VI 23-25 है

-गिरोह रजिस्टर मे गिरोह की प्रविष्ठी SP की अनुमति से अंकित की जाएगी

-गिरोह रजिस्टर स्थाई अभिलेख है

पैरा-254. जिले के गिरोह रजिस्टर मे डकैती आदि गिरोह की प्रविष्टि ।

पैरा-255.DCRB प्रभारी वर्ष मे दो बार (छमाही) थाने के गैंग रजिस्टर को चेक करेगा

पैरा-256. गिरोह रजिस्टर मे अपराधी जनजातियो की प्रविष्टि

पैरा-257. चौकीदार व का0 किसी HS के घर छोडने पर इसकी सूचना SO को देंगे

पैरा-258. जब कोई HS अपने घर से अनुपस्थित पाया जाता है तो SO जांच की पर्ची अ उस थाने के सर्किल अधिकारी को भेजेगा जहां HS के जाने का अंदेशा है

-जांच की पर्ची अ का पुलिस फार्म न0 204 है

पैरा-259. जांच की पर्ची अ उन सभी थानो को भेजी जाएगी जिन जिन थाना क्षेत्र मे HS के जाने की सम्भावना है

पैरा-260. जब कोई HS आसाधारण स्थिति मे अपना घर छोड़ता है तो इसकी रिपोर्ट जी0डी0 मे अंकित होगी तथा का0 द्वारा इसका सत्यापन कराया जाएगा

पैरा 261. चौकीदार के अपराध पुस्तिका मे HS के गायब होने की सूचना जो जी0डी0 मे अंकित हो उसका जी0डी0 नं0 और दिनांक अंकित किया जाएगा

पैरा-262. जांच की पर्ची अ पाने वाला SO तुरन्त HS की जांच कर जांच की पर्ची अ सम्बन्धित SO को लौटा देगा और जब तक HS उसके क्षेत्र मे रहता है निगरानी करता रहेगा

पैरा -263. यदि HS पर्ची मे अंकित दिनांक व समय से भिन्न समय दिनांक पर जाए तो पर्ची पाने वाला अधिकारी उस अधिकारी को सूचित करेगा

पैरा-264. जांच की पर्ची पाने वाला SO , HS अगर उसके क्षेत्र मे न आया हो तो रिपोर्ट अंकित कर पर्ची लौटा देगा और HS का पता लगाता रहेगा तथा HS के आने पर तुरन्त सूचित करेगा

पैरा-265. HS जिस थाना क्षेत्र मे गया और वहा से किसी अन्य क्षेत्र मे चला गया तो वह SO जांच की पर्ची अ उसके निवास के थाने व HS जहां गया है उस थाने को भेजेगा मानो वह HS उसके ही क्षेत्र का निवासी हो ।

पैरा-266. किसी मामले मे HS की अनुपस्थिति संदिग्ध पायी जाए तो उसके हिस्ट्रीसीट मे तथ्यो की एक संक्षिप्त टिप्पणी अंकित की जाएगी

पैरा 367. यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति थाना क्षेत्र मे आता है तो चौकीदार SO को सूचित करेगा

पैरा-268.अगर कोई संदिग्ध थाना क्षेत्र मे आया है तो SO तुरन्त जांच की पर्ची ब उस थाने को भेजेगा जहां से संदिग्ध/ अपरिचित आया है

-जांच की पर्ची ब का पुलिस फार्म नं0 205 है

पैरा-269. जांच की पर्ची ब पाने वाला अधिकारी तुरन्त उसे इस रिपोर्ट के साथ लौटा देगा कि अपरिचित उसके क्षेत्र का है या नही

पैरा -270. यदि संदिग्ध की गतिविधिया धारा 41 CrPC के अन्तर्गत गिरफ्तारी योग्य बना दे तो पर्ची का जबाब आने से पूर्व ही कार्यवाही करनी चाहिए

पैरा-271. थाना क्षेत्र की सीमा से यदि संदिग्ध चला गया हो तो जहां से जांच की पर्ची ब जारी की गयी हो तो पर्ची उसके निवास के थाने लौटा देनी चाहिए

पैरा-272. जांच की पर्ची जिसके लिए जारी है अगर HS पर है और कही अनेत्र चला जाता है तो वहां पर जांच की पर्ची अ भेजते हुए एक प्रति उसके निवास के थाने भेजी जाएगी

पैरा-273. टेलीफोन उपलब्ध होने पर जांच की पर्ची नही भेजी जाएगी किन्तु जब टेलीफोन का प्रयोग किया जाए तो उसे जी0डी0 मे अंकित कर देना चाहिए 

पैरा 274. थाने के SO जांच की पर्ची का पर्वेक्षण करेगे

पैरा 275/276- दोषसिद्ध अपराधी जिसके बारे मे CrPC की धारा 436 के अधीन आदेश पारित किया गया हो और धारा 432 CrPC के अधीन सशर्त छोडे गये के बारे मे नियम

पैरा -277आदेशिकाओ का निष्पादन

पैरा -278. चल सम्पत्ति की कुर्की एव विक्री के द्वारा जुर्माने की वसूली के लिए वारन्ट का निष्पादन

पैरा-279. जब कोई धन पुलिस अधिकारी द्वारा कोषालय को भुकताया जाए तब कार्यवाही

पैरा -280. पुलिस अधिकारी जब न्यायालय की जिसके द्वारा वह आदेशिका जारी किया गया है सीमा के बाहर निष्पादन कर रहा हो तो वह पुलिस फार्म नं0 42 मे एक सपथपत्र निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने बनायेगा

पैरा 281. असंज्ञेय अपराध मे कोई भी वारन्ट किसी भी दशा मे 06 सप्ताह से अधिक कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पास नही रखेगा

पैरा 282. पुलिस तामीला के लिए किसी भी अनियमित आदेशिका को मना कर सकती है

पैरा -283. थाने पर रखे जाना वाला रजिस्टर और वहा से भेजे जाने वाले प्रविवरण और उनकी सूची परिशिष्टि 01 व 02 मे है

पैरा -284.थाने को पुलिस गजट और क्रिमिनल इन्टेलीजेन्सी गजट प्रदान किये जाते है जो 05 वर्ष तक रखी जाएगी

पैरा -285. SP कार्यालय मे वार्षिक रूप से उन व्यक्तियो की सूची जो शस्त्र अधिनियम व आवकारी अधिनियम द्वारा अनुज्ञप्त हो और क्षेत्र मे व्यापार करते हो ।

पैरा 286. प्रतेक थाना कार्यालय मे फाईलो की रखी जाने वाली सूची

पैरा 287. हर थाने मे एक नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा

पैरा 288. थाना क्षेत्र के सभी गांव की स्थिति और चारो ओर की सीमाओ का नक्शा कार्यालय की दीवार पर लगाया जाएगा

पैरा 289. थाने को दिये जाने वाले फार्मो की सूची

पैरा 290. थाने का राजपत्रित अधिकारियो द्वारा निरीक्षण हेतु पुलिस फार्म नं0 35 मे अग्रेजी तथा 35ए मे हिन्दी की निरीक्षण पुष्तिका होगी 

पैरा -291. जी0डी0व सी0डी0 की खाली जिल्द पर शासकीय केन्द्रीय मुख्यालय से प्राप्त होने पर अभिलेखागार मे संग्रह से पूर्व SP कार्यालय की मुहर लगेगी

पैरा-292. जी0डी0 व सी0डी0 वितरण से पूर्व सावधानी से चेक किया जाएगा

पैरा-293. सी0डी0 की कोई भी जिल्द जब प्रयोग मे लाई जाए तो उसकी सूची के रूप मे पुलिस फार्म नं0 280 जोडा जाएगा- इण्डेक्स केश डायरी का पुलिस फार्म न0 280 है 

-सी0डी0 का पुलिस फार्म नं0 342 है 

पैरा-294. जी0डी0 की परिभाषा सी0आर0पी0सी0 की धारा 2(ण) मे दी गयी है इसमे की गयी प्रविष्ठियो के लिए SO उत्तरदायी होगे धारा 44 पुलिस एक्ट

-जी0डी0 का पुलिस फार्म नं0 217 है

पैरा-295. जनरल डायरी (जी0डी0) मे प्रविष्टया की जाने वाले मामले

पैरा -296. दिन के दौराने की गयी रिपोर्ट आदि की जी0डी0 मे प्रविष्ठि

पैरा-297. जी0डी0 सूर्यास्त पर बन्द की जाएगी और रात्रि की प्रविष्ठी अगले दिन का भाग होगी

पैरा-298. जी0डी0 की कोइ प्रविष्टि DM व SDM के संज्ञान मे लाने हेतु SP मूल या द्वितीय प्रति भेजेगे

पैरा-299. न्यायालय के मागने पर SP या अधीनस्त द्वारा जी0डी0 प्रस्तुत करना

पैरा-300. पुलिस बल का कोई सदस्य विभाग के बाहर के किसी भी व्यक्ति को किसी गोपनीय अभिलेख दस्तावेज या सूचना IG के आदेश के बिना नही देगा

पैरा -301. थाने पर धन की प्राप्ति और वितरण के हिसाब के लिए कैश बुक होगी

कैशबुक का पुलिस फार्म नं0 224 है

पैरा-302. धन की प्राप्ति पर हे0मो0 उसके दिनांक और समय को जीडी मे अंकित करेगा

पैरा-303. बिना वितरण किया गया धन सन्दूक मे ताले मे रखा जाएगा

पैरा-304. डाक सेवाओ आदि का भी कैश बुक मे प्रविष्टि किया जाएगा

पैरा-305. SO पैरो मे वर्णित 19 मदो मे व्यय हेतु SP से स्थाई अग्रिम धन लेगा

पैरा-306. चिक खुराक का उल्लेख – चिक खुराक का फार्म नं0 11 है

पैरा-307. माह की पहली तारीख को SO पूर्व माह मे जारी किये गये चिक खुराको का विवरण पुलिस फार्म नं0 198 पेश करेगा जिसे SP व क्षेत्राधिकारी द्वार SPO के रजिस्टर से मिलान कर जांच किया जाएगा

पैरा -308. पैरा 301 से 307 तक मे वर्णित रीति से पुलिस लाईन के धन का प्रतिसार निरीक्षक व एल0एम0 द्वारा निर्वहन किया जाएगा

रिजर्व पुलिस लाईन के चिक की पुस्तिका का फार्म नं0 304 व 320 है

पैरा 322. गांव के सीमाओं के अन्दर किसी के जन्म व मृत्यु की रिपोर्ट चौकीदार गांव के मुखिया को तथा सेना के किसी जवान या विदेशी की मृत्यु पर SO को देगा

पैरा-325. किसी पेन्सनर की मृत्यु या गुम होने पर SO तुरन्त जी0डी0 मे रिपोर्ट लिखेगा तथा इसकी सूचना तहसीलदार को देगा जो उसका सत्यापन करेगा

पैरा.326. किसी सेना के जवान की अवकाश पर मृत्यु होने पर इसकी सूचना SO SP को देगा तथा SP DM के माध्यम से सैनिक के कमाण्डिग अफसर को सूचना देगा

पैरा-327. किसी विदेशी की मृत्यु पर SO पूरा विवरण SP को देगा तथा SP तत्काल अन्वेषण विभाग (CID) को सूचित करेंगे

पैरा -328. DM अकाल पडने पर जिले के अन्दर घूमने वाले पिडितो के सहायता के लिए SP को अग्रिम धन देगा

पैरा-329. अकाल के समय जब कोई पीडित घूमते हुए थाने पर आये तो उसे खाना खिलाया जाएगा तथा उसे सहायता शिविर मे पहुचाया जाएगा

पैरा -330. SO थाना के जितने पीडित को सहायता पहुचाएगा उनका पूरा विवरण साप्ताहिक रिपोर्ट SP को देगा जो उसे DM के पास भेजेंगे

पैरा -331. DM चाहे तो पुलिस को सहायता कार्य के लिए कोष की रक्षा व व्यावस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त कर सकता है

पैरा-332. DM गांव की व्यावस्था हेतु कोई धन देता है तो उसे बाटने वाले व्यक्तियो को सौपा जाएगा

पैरा -333. अकाल मे मृतको को धर्म के अनुसार दफनाया जाएगा

पारा-334. अकाल सहायता से थाने पर पुलिस के ऊपर अधिक भार बढ जाता है तो थानाध्यक्ष अतरिक्त पुलिस बल की मांग पुलिस अधीक्षक से करेगा

पैरा 335. अकाल सहायता कार्य बन्द हो जाने पर थानाध्यक्ष अकाल अग्रिम की अवशेष धनराशि को कोषालय या पुलिस अधीक्षक को वापस करेगा

पैरा-336. थानाध्यक्ष थाने से नियतकाल निर्धारित रिपोर्ट निश्चित तारीख को पुलिस अधीक्षक को देगा

पैरा-337. थानाध्यक्ष अकाल प्रशासन को ऐसे तथ्यो की जानकारी देगा जिसकी जानकारी उन्हे न हो

पैरा-338. पुलिस अधीक्षक कार्यालय और प्रतेक थाना कार्यालय मे उन अधिकारियो की सूची रखी जाएगी जो पुलिस से सम्बन्धित हो और जिनका विस्तार उस जिले और थाना क्षेत्र तक हो

पैरा-339. थल सेना, नौसेना, वायुसेना की यूरोपियन भगोडा की गिरफ्तारी होता है तो सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और सक्षम मजिस्ट्रेट उसके मुख्यालय को सौपेगा

पैरा-340. जब कोई सैनिक सेवा से भाग जाता है तो कमाण्डिग अफसर तुरन्त स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस को सूचित करेगा

पैरा-341. किसी भगोडा सैनिक की गिरफ्तारी पर 05 रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा

पैरा-342. कोई भगोडा सैनिक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधीक्षक इसकी सूचना उसके कमाण्डिग अफसर को देंगे

पैरा-343. सैनिक भगौडा के गिरफ्तारी का प्रमाणपत्र पुलिस बल मे थानाध्यक्ष पद से कम न हो के हस्ताक्षर से भेजा जाएगा

पैरा -344. भारतीय राज्य के किसी बल के भगोडा को दरबार के समक्ष पेश नही किया जाएगा

पैरा-345. व्रिटिस भारत के बाहर जाने के नियम

पैरा-346. इण्डियन फैक्ट्री एक्ट के अधीन फैक्ट्री मे किसी दुर्घटना या उससे मृत्यु होने पर फैक्ट्री प्राधिकार तत्काल निकटतम थाने के थानाध्यक्ष को सूचना देगा

पैरा-349. पुलिस अधीक्षक द्वार थानाध्यक्ष का ध्यान स्थानीय वन नियमो की तरफ लाना

पैरा -350. सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अधीन जारी वारन्टो की तामीला निरीक्षक या उ0नि0 से निम्न पंकित का कोई पुलिस अधिकारी द्वारा नही किया जाएगा

पैरा-351. सार्वजनिक रूप से आखेट खेलने की अनुमति नही दी जाएगी

पैरा-353. उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम से सम्बन्धित प्राविधान

पैरा-354. सराय मे आश्रय लेने वाले व्यक्तियो का सराय अधिनियम

पैर-357. पुलिस अधीक्षक ऐसे गम्भीर अपराधो का स्पेशल रिपोर्ट(SR) जिलामजिस्ट्रेट को भेजेगा जो सैनिको से सम्बन्धित हो

पैरा-358. मेलो मे कर्तव्यो के विहित करने वाले नियम

पैरा-359. पुलिस को कांजी हाऊस का निरीक्षण करने का अधिकार नही है परन्तु पुलिस परियोजन हेतु उसका परिदर्शन किया जा सकता है

पैरा-360.पुलिस अधीक्षक आफिस मे जिले के भीतर सभी बडे त्रिकोण मितीय सर्वेक्षण केन्द्रो के अभिलेख रखे जाएगे

पैरा-361. पुरातन निर्माण के संरक्षण और अनाधिकृत खोदाई को रोकने के लिए ग्राम पुलिस के कर्तव्य

पैरा-362. जिला या केन्द्रीय जेल से बचकर भाग जाने वाले कैदियो के बारे मे पुलिस अधीक्षक तत्काल जिलाधिकारी को सूचना देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेगे

पैरा-363. आवकारी अपराधो मे उ0प्र0 आवकारी अधिनियम के अधीन कर्तव्य ।

पैरा-364. अफीम व मारफीन के अपराधो मे अफीम अधि0 के अन्तर्गत पुलिस के कर्तव्य

पैरा-365. आवकारी निरीक्षक के नियुक्ति के बावजूद अधिनियम के अधीन पुलिस कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है

पैरा-366.शराब के अवैध निर्माण की सूचना न देने का चौकीदार दोषी है तो पुलिस अधीक्षक इसके पदच्चुत की सिफारिस जिलाधिकारी से करेगा

पैरा-367.मादक औषधि उत्पन्न करने वाले पौधो के खेती की सूचना गांव के मुखिया द्वारा न देने पर अधिनियम की धारा 68 के अधीन जिलामजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी जाएगी

पैरा-368. विशेष पुलिस अधिकारी की जिलामजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्ति । ( पुलिस अधिनियम की धारा 17,18,19)

पैरा-370.पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाइन व थानोकी सफाई हेतु निजी मेहतरो की भर्ती नही की जाएगी

पैरा-371. सरकारी सेवको के निजी मामलो के सम्बन्ध मे नियम

पैरा-372. पुलिस बल का कोई लिपकीय कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी के व्यक्तिगत हिसाब हेतु नही रखा जाएगा ।एव किसी प्रकार का व्यापार नही करेगा

पैरा-373.सभी वर्ग के पुलिस अधिकारी विधि द्वारा आपेक्षित के अतरिक्त श्रमृको को नही ले सकते ।परिवहन आदि भी । 

पैरा-373ए. पुलिस बल के सदस्यो को कार्यसरकार हेतु किसी भी समय बुलाया जा सकता है

पैरा-374. लोकनिध या पुलिस प्रभार से किसी सम्पत्ति के गबन होने पर कार्यवाही

पैरा -375. जिले के बाहर गुप्तचर के रूप मे किसी को भेजने पर पुलिस अधीक्षक उसे प्रमाणपत्र देगा

पैरा -376. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहने पर रेलवे डाक तथा अन्य सरकारी विभागो के उम्मीदवारो के चरित्र की जांच की जाएगी

पैरा-377. डाक घर की तिजोरी थाने मे स्थाई रूप से रखी जा सकती है और तिजोरी की चाभी डाक अधिकारी के पास रहेगी 

पैरा -378. जिला पुलिस मुख्यालय पर रखे गये ट्रक लारी आदि दण्गा नियन्त्रण , विचाराधीन वन्दियो के परिवहन आदि के उपयोग हेतु है

पैरा -379. सभी राजपत्रित अधिकारी अपने पास घोडा रखेगे बजाय मोटरयान

पैरा- 380.पुलिस चिकित्सालय की स्थापना चिकित्सा विभाग के अधीन है

पैरा-381. चिकित्सा अवकाश हेतु प्रकृया ।

पैरा-382. हे0का0 व का0 डियूटी पर रहते या डियूटी से लौटते वक्त अस्वस्थ हो जाए तो उपचार हेतु पुलिस चिकित्सालय मे प्रवेश

पैरा-383. नियुक्ति से अतरिक्त किसी पुलिस चिकित्सालय से युक्त चिकित्साधिकारी हे0का0/का0के चिकित्सा अवकाश हेतु पुलिस अधीक्षक से सिफारिस करेगा

पैरा-384. समस्त थानाध्यक्ष / शाखा प्रभारी अपने अधीनस्त सिपाहियो की अस्वस्थ होने की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को देने तथा चिकित्सालय मे भर्ती कराने के लिए उत्तरदायी है

पैरा-385. गुप्तांग रोग से पीडित हे0का0/ का0 अपने अधिकारी को सूचना देगा सूचना न देने पर पुलिस एक्ट की धारा 07 के अधीन दण्डनीय होगे

पैरा 386. उ0नि0 या उससे उपर के अधिकारी का चिकित्सा इतिहास का प्रमाण पत्र दो प्रतियो मे बनाया जाएगा एक प्रति चरित्र पंजिका मे तथा दूसरी चिकित्साधिकारी के पास रहेगी

पैरा 387. हे0का0 व का0 का वर्ष मे एक बार चिकित्सा कराना

पैरा -388. अन्य प्रान्तो के अधिकारी / कर्मचारी जब इस प्रान्त मे डियूटी पर हो अस्वस्थ होने पर उपचार पुलिस अस्पताल मे कराया जाएगा

पैरा -389. पुलिस अधीक्षक आपात काल की दशा मे अन्य जिले के लिए पुलिस बल को बांट सकता है

पैरा-390. DM की अनुमति से ग्रामीण पुलिस जिले मे पुनः आवंटित की जा सकती है

पैरा-391. DIG रेन्ज निरीक्षक स्तर तक को हटाकर दूसरे जिले मे डकैती उनमूलन या मेले आदि हेतु लगा सकते है

पैरा -392. प्रतेक जिले मे पुलिस आवंटन मे स्वीकृत गार्दो की संख्या बदला नही जाएगा

पैरा-393. प्रतेक जिले मे पुलिस अधीक्षक का एक रीडर होगा जो उ0नि0रैंक का होगा

पैरा -394. अवर अधिकारी की प्रोन्नति (पदोन्नति) के लिए कान्स0 के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए पीटीसी सीतापुर मे है

पैरा-395. सैनिक पुलिस निकाय का गठन प्रान्तीय सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है इसका मुख्यालय डिपो और प्रशिक्षण केन्द्र सीतापुर मे है इसकी सहायक सेवाए वायरलेश शाखा आश्रु गैस मोटरयान शाखा है

पैरा-396.पुलिस बल मे सिविल पुलिस सशस्त्र पुलिस सवार पुलिस रेलवे पुलिस और गांव के चौकीदार अन्तर्दिष्ट है 

पैरा-397. पिलिस बल मे DGP,DG,IG,DIG,SP,ASP,CO पद के राजपत्रित पद है

पैरा-398. पुलिस बल मे निरीक्षक, उ0नि0, हे0का0, का0 पद के अराजपत्रित अधि0 है

पैरा-399. अधीक्षक और उच्च पद के अधिकारी गवर्नर द्वारा नियुक्त किये जाते है

पैरा -400. सहायक अधीक्षक , आयोग(केन्द्रीय) के परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्त किये जाते है

पैरा- 401. जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्ति के नियम

पैरा-402.सीधी भर्ती किये गये DySP प्रथम भर्ती पर 200/ मासिक प्राप्त करेगे

पैरा-403. प्रतिसार निरीक्षक पद की नियुक्तिया DIG द्वारा उ0नि0 मे से चयन करके की जाती है

पैरा -404. प्रतिसार निरीक्षक को अग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए

पैरा -406ए. SICP की नियुक्ति DIG द्वारा तथा 191 के हे0का0सी0पी0 ,पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाते है (पुलिस मैनुअल पैरा 191)

पैरा-406बी. SIAP की नियुक्ति DIG करते है पैरा 448 के तहत

पैरा 406सी. SIMP की नियुक्ति DIG वरिष्टता के आधार पर करते है

पैरा-407. हे0का0सीपी व हे0का0एपी की नियुक्ति पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के का0से की जाती है

पैरा-408.सवार पुलिस के का0 भर्ती से या जिला पुलिस के सिपाहियो के निवेदन पर स्थानान्तरित कर नियुक्त किये जाते है

पैरा -409. एपी व सीपी के का0 की भर्ती पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमानुसार की जाती है

पैरा-410. उ0प्र0 पुलिस मे भर्ती हुए सैनिक का बेतन उनके पूर्व सेवा काल को जोड कर निर्धारित किया जाएगा (लडाकू यूविक के पूर्व सैनिक )

पैरा-411. निर्धारित सीमा से कम के शारीरिक माप के किसी व्यक्ति को भर्ती नही किया जाएगा

पैरा-412.भर्ती हेतु चिकित्सा से पूर्व प्रतिसार निरीक्षक के समक्ष ऊचाई और सीना की माप होगी

पैरा-413.भर्ती हेतु अभ्यार्थियो का एक रजिस्टर प्रतेक जिले मे रखा जाएगा

-भर्ती के रजिस्टर का पुलिस फार्म नं0 355 है

पैरा-414. नामांकित प्रतेक अभ्यार्थी को चेचक निकल चुकने की दशा के शिवाय टीका लगाये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

पैरा-415. पुलिस अधीक्षक नागरिक पुलिस हेतु 8वी पास तथा सशस्त्र पुलिस हेतु 6वी पास आवेदको मे से सबसे अच्छे आवेदको को भर्ती करेगे। वर्तमान समय आवेदक को 12 वी पास होना आवश्यक है

पैरा-416. पुलिस अधीक्षक दूसरे प्रान्त से त्याग पत्र देकर भर्ती हेतु आने वाले सिपाही को भर्ती कर सकता है और उसका वेतन निर्धारित पूर्व सेवा को समायोजित करते हुए कर सकता है

पैरा-417. किसी विभाग से दुराचार के कारण पदच्य़ुत कोई व्यक्ति भर्ती नही होगा

पैरा-418. भर्ती किये गये अभ्यार्थियो का चरित्र एव पूर्व इतिहास और अन्य पुलिस प्रपत्र सं0 92 मे सत्यापित किया जाएगा

पैरा-419. सिविल सर्जन द्वारा पास कर दिये जाने के बाद अभ्यार्थी द्वारा सपथ ली जाएगी

पैरा-420. सेवानिवृति के समय पेन्सन से सम्बन्धित होने वाली कठिनाईयो से बचने के लिए भर्ती के समय ही सत्यापित कर लेनी चाहिए

पैरा-421. सभी शाखाओ के पुलिस बल को वर्दी धारण करने के नियम परिशिष्ट 03 मे है

पैरा-421ए. किट मेन्टीनेन्स एव वर्दी भत्ता

पैरा-422. पुलिस अधीक्षक किसी व्यक्ति को जो किसी सेवा मे (सरकारी) हो विभागाध्यक्ष की सहमति के बिना भर्ती नही करेगा

पैरा-423. भर्ती किये गये सभी व्यक्तियो को पुलिस प्रपत्र सं0 25 मे नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा

पैरा-424. ज्येष्ठ सेवा के अधिकारियो द्वारा नियुक्ति के बाद अचल सम्पत्ति के स्वामित्व अर्जन की घोषणा हेतु नियम

पैरा-425. कर्मचारी मण्डल की नियुक्ति के नियम

पैरा-426. अस्थाई नियुक्तियो पर भारसाधक नियुक्तियो हेतु नियम

पैरा-427. अभ्यार्थियो के लिए रजिस्टरो को वरिष्टता क्रम का ध्यान रखा जाएगा

पैरा-428. राजपत्रित पद पर प्रोन्नतियां सपरिषद (राज्यपाल) गवर्नर द्वारा की जाती है

पैरा-429.,430,431. भारतीय पुलिस अधिकारियो की पदोन्नतियां

पैरा-432. प्रान्तीय पुलिस बल के अधिकारियो की पदोन्नतियां

पैरा-433. IG सभी राजपत्रित अधिकारीयो की व्यक्तिगत गोपनीय फाईल रखेगा

पैरा-434. निरीक्षको की पदोन्नति वेतन वृद्धि के समयमान की स्थिति द्वारा होती है

पैरा-435. RI पद के पदोन्नति के नियम ( RSI से चुने जाते है )

पैरा-437. निरीक्षक सिविल पुलिस हेतु पदोन्नतियां SI CP से किये जाएगे

पैरा-439. DIG रेन्ज वार्षिक निरीक्षण मे उ0नि0 के कार्यो की समीक्षा करेगे जो निरीक्षक हेतु पदोन्नति के लिए अनुमोदित किये गये है

पैरा-441. पदोन्नति के मामले मे उ0नि0 की दक्षता अवरोध से ऊपर जाने की योग्यता

पैरा-442. जब किसी उ0नि0को पदोन्नति के लिए DIGसहमत हो उसकी चरित्र पंजिका को IG के पास भेजेगे

पैरा 444. सिविल सशस्त्र एव सवार पुलिस के सभी उ0नि0की प्रारूप 116. मे सूची प्रतेक वर्ष की पहली सितम्बर को डीआईजी के पास तथा एक प्रति मुख्यालय इलाहाबाद भेजा जाएगा

पैरा-445. उ0नि0सीपी पद हेतु हे0का0 व का0के प्रोन्नति के नियम

पैरा447. उ0नि0एपी पद हेतु हे0का0एपी के पदोन्नति के नियम

पैरा-448. उ0नि0एपी पद हेतु चयनित अभ्यार्थी एक माह पीएसी तथा07 माह सीतापुर मे प्रशिक्षण प्राप्त करेगे

पैरा-449. सवार पुलिस के सिवाय हे0का0के पद पर पदोन्नतिया DIG के निर्देशन मे पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है

पैरा-450. हे0का0सीपी व हे0का0एपी के पद पर स्थाई पदोन्नति पुलिस अधीक्षक द्वार DIG के नियन्त्रण मे की जाती है

पैरा-454.PTC/PTS उत्तीर्ण HCCP व HCAP की पदोन्नतियां

पैरा-455. DIGके अनुमोदन से HCCP व HCAP पद पर पदोन्नतियां

पैरा-456. HCCP व HCAP हेतु का0 की वरिष्टता के आधार पर पदोन्नतिया

पैरा-457. जो HC कैडेट ट्रेनिग के दौरान परीक्षक की राय मे असाधारण योग्यता रखता है Y कैडेट कहलाता है

पैरा 458. सवार पुलिस के हे0का0 की सभी रिक्तियो हेतु मुख्यालय के DIG द्वारा का0 की वरिष्टता सूची के आधार पर पदोन्नति की जाती है

पैरा- 459.सवार पुलिस के उ0नि0 व हे0का0 पद हेतु पदोन्नति

पैरा-460. बल के सभी शाखाओ के का0 की वेतन वृद्धि

पैरा-461. नाम युक्त नामावली प्रतेक जिले व शाखाओ मे पुलिस फार्म नं0 362 मे रखी जाएगी (चरित्र पंजिका)

पैरा-462. पदोन्नति व पद पर वापसी की नामावली

पैरा-463. सभी शाखाओ के उ0नि0,हे0का0,का0,के बेतन वृद्धि के नियम

पैरा 464. इनाम 04 प्रकार के होते है

पैरा-465. अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु इनाम की धनराशि की घोषणा सीमा

पैरा 466. अच्छी सेवा व कार्यो के लिए इनाम के धनराशि की सीमा

पैरा-467. चौकीदार व पुलिस वल के कर्मियो को जिले की आवंटित धनराशि मे से दिया जाना

पैरा-468.उपरोक्त वर्ग का इनाम पुलिस अधीक्षक के लिखित आदेश के विना नही दिया जा सकता है

पैरा-469.वे इनाम जिसमे DIGव उच्च अधिकारियो के आदेश होने हो इनाम रजिस्टर से एक इनाम नक्शा पुलिस फार्म नं0 227 मे दो प्रतियो मे भेजी जाएगी

पैरा -470. इनाम चरित्र पंजी मे चढाने के लिए रजिस्टर रखा जाएगा

पैरा-471.प्राईवेट व्यक्तियो या कम्पनियो द्वारा दिया जाने वाला ईनाम

पैरा-472. मेले मे रूकन (डियूटीरत) अधिकारियो के रूकने के भत्ते के रूप मे मिले धन को इनाम रजिस्टर मे नही चढाया जाएगा

पैरा-473. किसी मामले मे आपेक्षित व्यक्ति जिला छोड दे तो इनाम की घोषणा

पैरा 474. लिपिकीय कर्मचारी मण्डल को लिपकीय कार्य के लिए इनाम नही दिया जाएगा

पैरा-476. ग्राम चौकीदार को सदाचार की पट्टी व भत्ते देने के नियम

पैरा-477. पुलिस एक्ट की धारा 02 के अधीन भर्ती सभी अधिकारियो को धारा 07 के अन्तर्गत दण्ड देने के नियम बनाये गये है

पैरा-478. पुलिस एक्ट की धारा 02 के अधीन भर्ती सभी अधिकारियो को दिये जाने वाले दण्ड का प्रकार

पैरा-479.गवर्नर सभी अधिकारियो को दण्डित कर सकता है

IG निरीक्षक व उससे नीचे सभी को DIGअपने अधीनस्त निरीक्षक व नीचे के सभी कोSP अपने अधीनस्त निरीक्षक उ0नि0 को बरखास्त के अलावा सभी दण्ड हे0का0 व का0 को सभी दण्ड RI का0 को 03 दिन पी0डी0 दे सकता है – डिफाल्टर रजि0 का पुलिस फार्म नं0 277 है

पैरा-480.SP, ASP,RI द्वारा अधीनस्त को डाटफटकार कर दण्ड़ ( डिफाल्टर)

पैरा-481. बरखास्तगी के नियम

पैरा-482. पदावनति करने के नियम

पैरा-482ए. वेतनवृद्धि का रोका जाना दण्ड के रूप मे

पैरा-483. किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही / गवर्नर द्वारा पारित विशेष मामला

पैरा-484.किसी विशेष मामले मे जांचकी प्रकृत अपराध की प्रकृति से भिन्न होगी

पैरा-485. मजिस्ट्रेट के आदेश से किसी विशेष मामले की जांच मे पुलिस अधीक्षक सहायता करेगे और उचित हो तो अभियुक्त कर्मी को निलम्बित करेगे

पैरा -486. जब किसी पुलिस कर्मी के विरूद्ध धारा 07 पुलिस एक्ट के अधीन ही अपराध होता है तो उसकी जांच CrPC के अनुसार नही होगी

पैरा-487. यदि कोई पुलस अधिकारी स्वेच्छा से किसी कैदी को भाग जाने देता है तो उसके विरूद्ध धारा 07 पुलिस अधि0 की कार्यवाही की जएगी

पैरा -488. हे0का0के ऊपर के अधिकारियो के विरूद्ध कोई अपराधिक आरोप हो तो उसका न्यायिक अतरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण होगा

पैरा-489. पुलिस एक्ट की धारा 07 के अधीन किसी कर्मी का विचारण किया जा सकता है

पैरा-489ए. कोई राजपत्रित अधिकारी किसी मामले मे पी0ई0 किया हो तो वही अधिकारी उस मामले मे धारा 07 पुलिस अधि0 की कार्यवाही नही करेगा

पैरा -490. न्यायिक विचारण या मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के परिणाम स्वारूप पुलिस अधिकारियो के विभागीय विचारण के नियम

पैरा -491. पैरा 479 मे वर्णित पदो के अधिकारी विभागीय विचारण करते समय पैरा 490 के नियम अपनाएगे

पैरा-492. न्यायिक परीक्षण के बाद विभागीय कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक अपील के निर्णय की प्रतिक्षा करेगे

पैरा -493. न्यायिक परीक्षण के बाद विभागीय परीक्षण करते समय जो मामले न्यायिक परीक्षण मे विवाद ग्रस्त रहे उनको सामिल नही किया जाएगा

पैरा-495. अर्दली रूम हे0का0 व का0 के लिए होता है

पैरा -496. निलम्बन का उल्लेख

पैरा-497. निलम्बित हे0का0 व का0 पुलिस लाइन मे रहेगे

पैरा-498. निलम्बित होने पर उस दौरान दिये जाने वाले वेतन का निर्धारण

पैरा-499. निलम्बन के दौरान घोडा या वाहन भत्ता नही दिया जाएगा

पैरा-500. आचरण की निन्दा व उसकी जांच

पैरा-501. सिविल दावे एव कार्यवाहिया तथा अपराधिक कार्यवाहिया

पैरा -502. फील्ड सर्विस मेडल ,किंग पुलिस मेडल,इण्डियन पुलिस मेडल, पाये किसी कर्मी पर दोष सिद्ध होता है तो पुलिस अधीक्षक इसकी रिपोर्ट IGको देंगे

पैरा-503.यदि कोई कर्मी अवकाश के विना किसी अन्य जिले मे किसी अपराधिक मामले मे गिरफ्तार किया जाता है तो उस जिले का पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को सूचित करेगा

पैरा-504 पुलिस बल को छोडते समय (पदच्युत या पद त्यागपत्र मे ) पुलिस अधि0 पुलिस फार्म नं0 26.मे पदमुक्त का प्रमाण पत्र लेने का अधिकारी होगा

पैरा-505. निरीक्षक या निम्न पद का कोई अधिकारी त्यागपत्र देने से दो माह पहले सूचना देगा (पुलिस एक्ट की धारा 09)

पैरा-506 आचरण जांच के दौरान किसी अधिकारी को अवकाश नही दिया जाएगा

पैरा-508. राजपत्रित अधिकारीयो द्वारा दी जाने वाली अपील के नियम

पैरा-509. अपील मे पारित आदेश की प्रतिया पुलिस अधीक्षक विभागीय जांच की फाइल मे रखवायेगा जिसे मागने पर पेश किया जा सके

पैरा-510. पदच्युत आदेश के विरूद्ध सफल अपील की दशा मे उस समयावधि को पेन्सन के लिए गिना जाए यह आदेश देना चाहिए

पैरा-511. पुनिरीक्षण का उल्लेख

पैरा-512. अपील खारिज कर दिये जाने पर उससे उच्चतर अधिकारी को पुनिरीक्षण हेतु आवेदन किया जाएगा

पैरा -513. जिसके पास अपील की गयी है वह दण्ड को और बढा सकता है

पैरा-514. याचिकाओ का उल्लेख

पैरा-515. किसी भी पुलिस अधिकारी केलिए अपने दावे समर्थन हेतु विधान मण्डल सदस्यो या प्राईवेट व्यक्तियो के पास जाना वर्जित है

पैरा-516.सभी पुलिस अधिकारियो को पदोन्नति हेतु याचना करने के लिए वर्जित है

पैरा-517. कोई अधिकारी उस आदेशकी एक प्रति (पाने का ) निःशुल्क पाने का अधिकारी है जिसके विरूद्ध कोई पुनिरीक्षण का आवेदन या याचिका दायर करता है

पैरा-518. पैरा 519 मे वर्णित दरो से अपील पुनिरीक्षण आवेदन या याचिका के लिए सभी महत्वपूर्ण कागजो के लिए ,प्रति, कोई भी अधिकारी प्राप्त कर सकता है

पैरा-519. महत्वपूर्ण कागजो के प्रतियो के लिए निर्धारित मूल्य

पैरा-520.का0 के उपर के अधिकारी अपने जिले मे नियुक्त नही होगे ,निरीक्षक, SI, ASI,एक जिले मे 06 वर्ष एक थाने मे 03 वर्ष हे0का0 एक जिले मे 10 वर्ष एक थाने पर 05 वर्ष तथा तराई जिले मे सभी की नियुक्ति 05 वर्ष की होगी

पैरा-520ए. राजपत्रित अधिकारियो का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा होता है

पैरा-521.किसी सरकारी सेवक को प्रान्त के वाहर स्थाई रूप से 02 वर्ष तक लिए स्थानान्तरित किया जा सकता है और अस्थाई रूप से 02 वर्ष के लिए और बढाया जा सकता है

पैरा-522. जिले से स्थानान्तरित होने पर पुलिस अधीक्षक चरित्र पंजीका भेजेगे

पैरा-523. अन्य जिले के लिए किसी अधीनस्त के स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक उसे 10 दिन के अन्दर कार्यमुक्त करने की व्यावस्था करेगे

पैरा-524. पुलिस अधीक्षक जिले मे निरीक्षक या नीचे के अधिकारियो का स्थानान्तरण कर सकता है थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण मे जिलाधिकारी की अनुमति पर

पैरा -525. 02 वर्ष से कम सेवा के का0 को सीपी0 से एपी0 तथा एपी0से सीपी0 मे कर सकते है

पैरा-525ए. 02 वर्ष से अधिक 10 वर्ष से कम सेवा के का0 को 06 माह के लिए पुलिस अधीक्षक ए0पी0 मे कर सकते है

पैरा-526. ग्राम चौकीदार को उनकी सहमति के अलावा स्थानान्तरण नहीकिया जाएगा

पैरा-527.राजपत्रित अधिकारीयो निरीक्षको औक RSI का प्रशिक्षण

रिजर्व निरीक्षक और उच्च अधिकारियो को सभी साखाओ मे निर्धारित की गयी ड्रिल का ज्ञान होना चाहिए

पैरा-528. परिवीक्षाधीन ASP 16 माह पीटीसी मुरादावाद मे प्रशिक्षण लेगे तथा जिले मे व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान सभी कार्य सीखेगें तथा किसी शहरी थाने का 20 दिन तथा देहात थाने का 10 दिन के लिए जार्ज पर रहेगे

पैरा-529. पदोन्नति द्वारा नियुक्त DySP एक वर्ष परिवीक्षा पर रहेगे

पैरा-530. प्रतेक प्रतिसार निरीक्षक को व्यायाम व प्रतिसार निरीक्षक के कर्तव्यो की जानकारी होनी चाहिए

पैरा-532. POपद के लिए योग्यता

पैरा -533 मण्डल निरीक्षक को कोई प्रशिक्षण मे भाग लेने व किसी परीक्षा मे उत्तीर्ण होने की अपेक्षा नही की जाती है उन्हे प्लाटून ड्रिल का ज्ञान होना चाहिए

पैरा-534.SICP ,PTC से निकलने के बाद जिले मे दो वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण पर रहेगे

पैरा-535. SICP व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान सभी शाखाओ मे सभी प्रकार के कार्यो का ज्ञान प्राप्त करेगे

पैरा-536. SICP के व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि को कार्यक्रम वाइज पुलिस अधीक्षक निर्धारित करेगे

पैरा-537. DIG, SICP के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए व्यक्तिगत कमियो को देखते हुए एक बार और बढा सकते है

पैरा-538. SICP तथा SIAP के आसाधारण योग्यता वाले कैडेट की Zश्रेणी होगी

पैरा-539. सी0पी0 व ए0पी0 के रिक्रूटो का प्रशिक्षण

पैरा -540. आसाधारण योग्यता वाले रिक्रूट Xश्रेणीके होगे

पैरा -541. रिक्रूटो का व्यावहारिक प्रशिक्षण

पैरा-542.ट्रेनिग का प्रभार DySP के अधीन होना चाहिए

पैरा-543. का0 के क व ख दो प्रशिक्षण है

पैरा-544. लाइन मे रिक्रूटो को ट्रेनिग प्रतिसार निरीक्षक व उ0नि0एपी के अधीन दी जाएगी

पैरा-547.पुलिस अधीक्षक सप्ताह मे एक दिन पुलिस लाइन मे परेड का कमाण्ड करेगे तथा घुडसवार का परेड का अवकाश रहेगा

पैरा-548. फायरिंग का अभ्यास किसी राजपत्रित अधिकारी या प्रतिसार निरीक्षक के समक्ष किया जाएगा

पैरा-549.प्रतेक सोमवार को लाइन की सभी पुलिस परेड़ करेगी तथा इसका संचालन प्रतिसार निरीक्षक करेगे

पैरा-550. आहत व्यक्तियो का प्रथम उपचार मे अनुदेश सहायक सर्जन द्वारा अधिकारी ,रिक्रूट को दिया जाएगा

पैरा-551. विगुलर का चुनाव ए0पी0 से किया जाएगा

पैरा-552. SIAP,HCAP व का0 की क्लास लिया जाएगा

पैरा-553. अध्यापक प्रशिक्षक जिले मे नियुक्ति के बाद एक वर्ष तक व्यवहारिक प्रशिक्षण पर रहेगे

पैरा -554. अध्यापक प्रशिक्षक अधिकारियो के बच्चो को प्राथमिक शिक्षा देंगे ।

नोट-इस ब्लॉग पर प्रकाशित सभी जानकारी केवल सामान्य शैक्षिक एवं सूचना के उद्देश्य से प्रदान की गई है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह (Legal Advice) नहीं है। किसी भी विशेष मामले में कृपया योग्य अधिवक्ता या विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। इस ब्लॉग पर दी गई जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए लेखक/ब्लॉग उत्तरदायी नहीं होगा।”

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